spot_imgspot_img
Homeउत्तराखंडनकल विरोधी कानून राज्य केवल सरकारी भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं...

नकल विरोधी कानून राज्य केवल सरकारी भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा: CM

देहरादून: मुख्यमंत्री (CM) पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में पूछे जाने पर कहा कि नकल विरोधी कानून राज्य सरकार की भर्तियों के लिए अयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में नक़ल और धांधली को रोकने के लिए लाया गया है। मुख्यमंत्री (CM) ने स्पष्ट किया कि ये कानून केवल सरकारी भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा। स्कूलों और डिग्री कॉलेज की परिक्षाओं में ये लागू नहीं होगा।

यह भी पढ़े: http://महाविद्यालयों, पाॅलीटेक्निक एवं आईटीआई में छात्र-छात्राओं को मिले सभी आवश्यक सुविधाएं: जिलाधिकारी

RELATED ARTICLES

-VIDEO ADVERTISEMENT-

- Advertisment -spot_imgspot_img

Most Popular