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दिल्ली की अदालत ने JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को बड़े षड्यंत्र के मामले में जमानत देने से इनकार किया

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद की फरवरी 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद पर फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के संबंध में UAPA के तहत केस दर्ज है। जमानत आदेश शुरू में 14 मार्च को पारित किया जाना था, लेकिन अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष के वकीलों ने मामले में अपनी लिखित दलीलें दाखिल नहीं की थी, जिसके बाद इसे 21 मार्च तक के लिए टाल दिया गया था। 21 मार्च को, न्यायमूर्ति रावत ने कहा कि अदालत तैयार नहीं थी, इसे फिर से 23 मार्च के लिए टाल दिया गया।

FIR में पुलिस ने आरोप लगाया कि खालिद ने दो विरोध स्थलों पर भड़काऊ भाषण दिए और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भारत यात्रा के दौरान सड़कों पर प्रदर्शन करने की अपील की, जो कि हिंसा के साथ मेल खाता था। FIR में यह भी कहा गया है कि खालिद का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारत के खिलाफ अल्पसंख्यकों से जुड़ा प्रोपोगेंडा फैलाना था।

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