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एक अप्रैल से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू

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एक अप्रैल से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू

अधिसूचना

एतत्द्वारा वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाऐं विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-सी०जी० डी०एल० अ०-25012025-260482, दिनांक 24 जनवरी, 2025 के द्वारा प्रख्यापित एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को उत्तराखण्ड राज्य में अंगीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

यह योजना दिनाँक 01 अप्रैल, 2025 से प्रारंभ होगी।

Signed by

Vadivel Shanmugam

Date: 18-03-2025 11:06:32

(डा० वी० षणमुगम) सचिव।