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Homeउत्तराखंडपत्नी पर बंदूक तानने वाले पति का शस्त्र लाइसेंस निलंबित

पत्नी पर बंदूक तानने वाले पति का शस्त्र लाइसेंस निलंबित

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डीएम ने दिए शस्त्र जब्त करने के आदेश, निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू

देहरादून: पत्नी को डराने-धमकाने के लिए बार-बार बंदूक तानने वाले व्यक्ति पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। 1 अगस्त को जिलाधिकारी सविन बंसल के समक्ष पीड़िता शिखा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पति यश यादव उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है और आए दिन शस्त्र दिखाकर डराता है, जिससे वह मानसिक तनाव में है।

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने यश यादव का शस्त्र लाइसेंस (संख्या 311, थाना नेहरू कॉलोनी, देहरादून; एन.पी. बोर रिवॉल्वर/पिस्टल, UIN 336261002327282019) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और शस्त्र जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में रखने के निर्देश दिए हैं।

जिला प्रशासन ने बताया कि आरोपी द्वारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, जो आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17(3)(क) व (ख) और आयुध नियम, 2016 के नियम 32(3) व (4) के तहत दंडनीय है।

पीड़िता की शिकायत के अतिरिक्त, यश यादव पर कूटरचित दस्तावेजों के जरिए शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने की भी गंभीर शिकायत है। इसी आधार पर लाइसेंस को स्थायी रूप से निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

जिलाधिकारी ने संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है, अन्यथा शस्त्र लाइसेंस अंतिम रूप से निरस्त कर दिया जाएगा।

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