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धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, मानव वन्यजीव संघर्ष में मृतक के परिजनों को मिलेंगे 10 लाख

देहरादून: उत्तराखंड में अक्सर मानव वन्यजीव संघर्ष के मामले सामने आते रहते हैं. वर्तमान समय में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भालू और गुलदार के हमलों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. भालू और गुलदार के हमलों से कई लोगों की जान भी जा चुकी है, जिससे लोग न सिर्फ दहशत में हैं, बल्कि वन विभाग की भी चिंता बढ़ गई है. ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार ने वन्य जीव संघर्ष के मामलों में प्रभावितों खासकर मृतकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है.

इस संबंध में बुधवार को हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली- 2025 (संशोधन) को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब मानव वन्यजीव संघर्ष में मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी.

दरअसल, वर्तमान समय में मानव वन्यजीव संघर्ष के मामलों में प्रभावितों को अनुग्रह राशि का भुगतान “मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली- 2024” के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है. इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में मानव मृत्यु की दशा में छह लाख की धनराशि मृतक आश्रितों को प्रदान किये जाने का प्रावधान है. इस राशि को लंबे समय से बढ़ाने की मांग उठती रही है. इसीलिए बुधवार 26 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में राहत राशि बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया और सहायता राशि को बढ़ाकर दस लाख किये जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई.

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