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प्रदेश में छह महीने के अंदर होंगे निकाय चुनाव, सरकार ने कहा- प्रक्रिया भी हुई शुरू

देहरादून: नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड के शहरी विकास सचिव नितिन भदौरिया में पेश हुए। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि छह महीने में प्रदेश में नगर निकायों का चुनाव करा लिए जाएंगे।

प्रदेश में अगले छह महीने के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव करवा लिए जाएंगे। मंगलवार को हाईकोर्ट में शहरी विकास सचिव नितिन भदौरिया ने कोर्ट को इस बारे में आश्वस्त किया। कोर्ट ने सचिव के बयान रिकॉर्ड कर दोनों याचिकाओं को लंबित रखा है।

राज्य में समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने पर दायर अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि निकाय चुनावों को कराने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही आरक्षण तय करने के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन भी किया गया है।

बता दें कि जसपुर निवासी मो. अनीश और नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह ने समय पर निकाय चुनाव ना होने पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी सरकार निकायों का चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं कर रही है।

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