हाईकोर्ट के पोर्टल पर 31 मई तक आप भी दे सकते है अपनी राय
देहरादून: नैनीताल उच्च न्यायालय को अन्य जगह पर स्थानानरित किए जाने को लेकर उच्च न्यायालय ने जनता की राय मांगी है। नैनीताल उच्च न्यायालय के महानिबंधक ने कोर्ट की वेबसाइट पर उस पोर्टल का लिंक डाल दिया है, जिसके माध्यम से अधिवक्ताओं के साथ साथ आमजन भी अपनी राय हां या ना में दर्ज कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति हाई कोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट कराने के पक्ष में हैं, वह हां का विकल्प चुनेंगे और शिफ्टिंग न चाहने वाले व्यक्ति ना के विकल्प पर क्लिक करेंगे। पोर्टल में विकल्प के चुनाव के लिए अधिवक्ताओं और नागरिकों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है।
नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग पर राय दर्ज करा सकते हैं।
https://highcourtofuttarakhand.gov.in/
बता दें कि चीफ जस्टिस ऋतु बाहरी और जस्टिस राकेश थपलियाल की बेंच के 08 मई 2024 के आदेश में हाई कोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट किए जाने की आवश्यकता को लेकर तमाम कारण गिनाए गए हैं। जिसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट को नैनीताल जैसी जगह से क्यों शिफ्ट किया जाना चाहिए। इसी आदेश में हाई कोर्ट की शिफ्टिंग के लिए हल्द्वानी के गौलापार की 26 हेक्टेयर भूमि के विकल्प को खारिज भी कर दिया गया है। क्योंकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि वह उस भूमि में शिफ्टिंग के पक्ष में नहीं है, जिसके 75 प्रतिशत भाग पर वन हैं।
लेकिन इसमें खास बात यह रही कि पीठ ने हाई कोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने को लेकर सीधे कोई आदेश जारी नही किया है बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाया है। जिसके तहत कोर्ट के महानिबंधक की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी है, जबकि दूसरे पहलू के रूप में अधिवक्ताओं व नागरिकों का मत जानने की व्यवस्था अपनाई जा रही है। हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किए लिंक की व्यवस्था इसी का हिस्सा है। शिफ्टिंग को लेकर मत दर्ज करने के लिए 31 मई 2024 तक का समय दिया गया है। जिसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
इस प्रक्रिया के साथ-साथ कोर्ट ने मुख्य सचिव उत्तराखंड को हाई कोर्ट के लिए 50 वर्षों की जरूरत के हिसाब से भूमि का विकल्प तलाशने का आदेश भी दिया है। इसके लिए सरकार/शासन को 07 जून 2024 तक का समय दिया गया है। लिहाजा, हाई कोर्ट की शिफ्टिंग के मामले में अधिवक्ताओं व जनता की राय बेहद मायने रखेगी। ऐसे में जितने अधिक व्यक्ति अपना मत दर्ज कराएंगे, कोर्ट को निर्णय करने में उतनी ही आसानी भी होगी। यह लिंक नैनीताल हाई कोर्ट के होम पेज पर ही आसानी से मिल जाएगा।