वाराणसी: उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी (Varanasi News) में ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट (SC) में चुनौती दी गई है। वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए अजय मिश्रा, अजय सिंह और विशाल सिंह की अगुवाई में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कहा है कि फाइलों पर गौर करने के बाद फैसला लेंगे। दूसरी ओर याचिका में अपील की गई है कि इस पर तत्काल सुनवाई की जाए। साथ ही कहा गया है कि स्थानीय अदालत द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश पर तुरंत रोक लगाई जाए।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन ने कहा कि मुझे इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे फाइलों पर गौर करने दें। हम इसे सूची बद्ध करेंगे। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील हुफेजा अहमदी ने कहा कि आज सर्वे हो रहा है। कृप्या यथास्थिति बने रहने का आदेश दें। अहमदी ने कहा कि यह मस्जिद वर्शिप एक्ट के तहत आती है। इसके जवाब में सीजेआई ने कहा “हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।”
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