वाराणसी: ज्ञानवापी (Gyanvapi Masjid Case) मामले को लेकर वाराणसी जिला जज की अदालत में अब से कुछ देर में सुनवाई शुरू होगी। ऐसे में पक्ष के वकील और मुस्लिम पक्ष के वकील के अधिवक्ता कोर्ट पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक, पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid Case) के सर्वे मामले में प्लेसेज ऑफ़ वर्शिप एक्ट 1991 नहीं लागू होता। ज्ञानवापी मामले पर अगले कुछ मिनटों में वाराणसी कोर्ट में शुरू होने वाली है जिसको लेकर अदालत के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोनों पक्षों के वकील कोर्ट रूप पहुंच चुके हैं। इस वक्त जिला जज अजय विश्वेश के आने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं, कोर्ट के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जिला जज अजय विश्वेश कोर्ट रूम पहुंच गए हैं। ज्ञानवापी मामले पर अब सुनवाई शुरू हो गई है।
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