Monday, February 17, 2025
Homeउत्तरप्रदेशइलाहाबाद HC ने योगी आदित्यनाथ को उनके असली नाम पर फिर से...

इलाहाबाद HC ने योगी आदित्यनाथ को उनके असली नाम पर फिर से यूपी के सीएम के रूप में शपथ लेने की याचिका खारिज कर दी

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (HC) ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें योगी आदित्यनाथ को उनके असली नाम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
अदालत ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। रिपोर्टों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभिन्न नामों का उपयोग डिजिटल सहित विभिन्न मंचों पर किया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर जनता में भ्रम पैदा हो रहा है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस भ्रम से बचने के लिए, राज्य सरकार को डिजिटल और गैर-डिजिटल मंचों पर सीएम के केवल एक नाम का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। इस बीच, राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने तर्क दिया कि याचिका में मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत क्षमता में एक पक्ष बनाया गया है और किसी व्यक्ति के खिलाफ जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है।
याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए गोयल ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए याचिका दायर नहीं की है बल्कि केवल प्रचार हासिल करने के लिए दायर की है।हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिका किसी भी गलत मकसद से दायर नहीं की गई थी और इसे बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए दायर किया गया था।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ का जन्म अजय सिंह बिष्ट के रूप में हुआ था, लेकिन उन्होंने गोरखनाथ मठ के पूर्व प्रमुख महंत अवैद्यनाथ के शिष्य बनने के बाद अपना नया नाम लिया। 2014 में अवैद्यनाथ की मृत्यु के बाद आदित्यनाथ को गोरखनाथ मठ के महंत या महायाजक के पद पर पदोन्नत किया गया था। कुछ दिनों बाद उन्हें नाथ संप्रदाय के पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच मठ का पीठाधीश्वर (प्रमुख द्रष्टा) बनाया गया था।

यह भी पढ़े: http://राज्य की खेल नीति के अनुरूप नीतियों से सम्बन्धित गाइड लाइन शीघ्रता से की जाय निर्गत: अभिनव कुमार

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_imgspot_img

Most Popular