दिल्ली: राजस्थान हाई कोर्ट (High Court) ने सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर बेहद अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के मुताबिक शादी के बाद किसी दूसरे राज्य से आने वाली महिला को एससी, एसटी या ओबीसी के आधार पर प्रदेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि आरक्षित श्रेणी में आने के चलते उन्हें अन्य सभी तरह की सुविधाओं का फायदा मिलता रहेगा। हाई कोर्ट (High Court) ने ये बातें हनुमानगढ़ के नोहर में रहने वाली एक महिला सुनीता रानी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। सुनीता पंजाब की रहने वाली है। वो रेगर समुदाय से ताल्लुक रखती है। रेगर एससी कैटेगरी में आते है। उनकी शादी राजस्थान में हुई। उन्होंने एससी जाति प्रमाण पत्र के लिए नोहर तहसीलदार के पास आवेदन किया। लेकिन उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। उन्हें कहा गया कि वो राजस्थान की मूल निवासी नहीं है। इसके बाद उन्होंने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।