
आरटीई प्रतिपूर्ति बिल पास करने के नाम पर 1 लाख रुपये की मांग
देहरादून: थाना सतर्कता सेक्टर देहरादून में पंजीकृत मु.अ.सं. 07/2026, धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के अंतर्गत धनवीर सिंह बिष्ट, उप शिक्षा अधिकारी एवं प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी, डोईवाला, जनपद देहरादून के विरुद्ध प्रकरण दर्ज है।
एक अप्रैल,बुधवार को सतर्कता सेक्टर देहरादून की ट्रैप टीम द्वारा अभियुक्त धनवीर सिंह बिष्ट पुत्र गिन्दू सिंह तथा सह-अभियुक्ता पुष्पांजलि पत्नी पंकज शर्मा, निवासी लेन नंबर 5, डालनवाला, देहरादून (वर्तमान में स्वामी उत्तरांचल मॉडर्न स्कूल, गुमानीवाला, ऋषिकेश) को शिकायतकर्ता से एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्तों द्वारा गंगा वैली जूनियर हाईस्कूल, ऋषिकेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अध्ययनरत छात्रों की प्रतिपूर्ति के बिल के भुगतान के एवज में उक्त रिश्वत की मांग की गई थी।