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उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्रियों के यात्रा खर्च में बढ़ोतरी, 60 से 90 हजार

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देहरादून: उत्तराखंड में मंत्रियों के यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी की गई है. यात्रा भत्ता अब 60000 से बढ़ाकर 90000 रुपए प्रतिमाह किया गया है. इस तरह 2026 में मंत्रियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है.

उत्तराखंड सरकार एक ओर जहां प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लगातार चुनौतीपूर्ण बताया जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ मंत्रियों को मिलने वाले यात्रा भत्ते में बड़ा इजाफा कर दिया गया है. शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब राज्य के मंत्रियों को यात्रा व्यय के रूप में प्रति माह 60 हजार रुपये की जगह 90 हजार रुपये मिलेंगे. यानी सीधे तौर पर 30 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

यह निर्णय 29 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया है. उत्तराखंड शासन के मंत्री परिषद अनुभाग की ओर से जारी आदेश में उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली 1997 में संशोधन किया गया है, जिसे अब उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) (संशोधन) नियमावली 2026 के रूप में लागू किया गया है.

इस संशोधन के तहत नियम 4 में बदलाव करते हुए मंत्रियों के यात्रा भत्ते की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई है. अधिसूचना के मुताबिक मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सहित सभी मंत्री उत्तराखंड के भीतर या भारत के भीतर अपने पदेन दायित्वों के निर्वहन हेतु की गई यात्राओं पर अब प्रति कैलेंडर माह अधिकतम 90 हजार रुपये तक का फुल खर्च ले सकेंगे. इससे पहले यह सीमा 60 हजार रुपये निर्धारित थी.

उससे पहले साल 2023 में धामी सरकार ने दायित्वधारियों के मानदेय में भी वृद्धि की थी. तब धामी सरकार ने दायित्वधारियों के मानदेय में करीब 45 हजार रुपए की वृद्धि की थी. इसके अलावा साल 2025 में धामी सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन में भी वृद्धि थी.

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