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उत्तराखंड में वर्दीधारी कर्मियों के लिए नियमावली तय, विभागों में एक ही परीक्षा से होगी भर्ती

पारदर्शी व निष्पक्ष अवसर देने की दिशा में लिया है फैसला-सीएम

देहरादून: उत्तराखंड में वर्दीधारी कर्मियों की एक ही नियमावली से भर्ती की जाएगी. इसके बाद अब विभिन्न विभागों में सिपाही और दरोगा स्तर के अधिकारियों की भर्ती परीक्षा एक साथ हो सकेगी. वहीं आयोग को विभिन्न विभागों में इन पदों के लिए अलग-अलग परीक्षाएं नहीं करानी होगी.

सिपाही और दरोगा रैंक के कर्मियों की ही भर्ती होगी: प्रदेश में लंबे समय से वर्दीधारी कर्मियों के लिए बन रही नियमावली का इंतजार हो रहा था, जो अब खत्म हो गया है. दरअसल, कार्मिक विभाग ने नियमावली की अधिसूचना जारी करते हुए प्रदेश में एक ही परीक्षा के जरिए वर्दीधारियों की भर्ती का रास्ता खोला है. हालांकि इसमें सिपाही और दरोगा रैंक के कर्मियों की ही भर्ती होगी. यह नियमावली उत्तराखंड वर्दीधारी सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली के रूप में लागू होगी.

भर्ती भी एक ही परीक्षा के माध्यम से होगी: इन परीक्षाओं को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराया जाएगा. इसमें पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी और आरक्षी आईआरबी की भर्ती होगी, इसके अलावा अग्नि शमन, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय विधानसभा भवन रक्षक की भर्ती भी एक ही परीक्षा के माध्यम से होगी.

दरोगा स्तर के कर्मियों के लिए एक ही नियमावली लागू की गई: इसी तरह पुलिस विभाग में दरोगा और वन विभाग के फॉरेस्टर के अलावा आबकारी विभाग, प्रवर्तन विभाग और सचिवालय विधानसभा में भी दरोगा स्तर के कर्मियों के लिए एक ही नियमावली लागू की गई है. प्रदेश में वर्दीधारियों के लिए एक ही नियमावली आने के बाद अब रिक्त पदों को भरने में आसानी होगी.

लंबे समय से चल रहा था होमवर्क: नियमावली को लेकर काफी लंबे समय से होमवर्क चल रहा था और आयोग भी इस नियमावली के लागू होने का इंतजार कर रहा था. इसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही विभिन्न विभागों से मिले अभियाचन के आधार पर आयोग भर्ती करने जा रहा है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवाओं के हितों व सुविधा का ध्यान रखते हुए विभिन्न विभागों में वर्दीधारी उप निरीक्षक और सिपाही के पदों पर एकीकृत भर्ती की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप वर्दीधारी पदों हेतु तैयार की गई नई नियमावलियां युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती के अवसर प्रदान करने के साथ ही राज्य की सुरक्षा और सेवा व्यवस्था को भी और अधिक सशक्त बनाएगी.

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