उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली
देहरादून: शासन ने उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी। सचिव शैलेश बगौली ने यह आदेश जारी किए।
अधिसूचना
राज्यपाल “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकॉरी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 में अग्रेत्तर संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-
उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2023
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2023 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 4 का संशोधन
2. उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अहंकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 4 में चौथे परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित कर दिया जायेगा: अर्थात् :-
परन्तु यह और भी कि मूल नियमावली में विहित शिथिलीकरण का लाभ वर्तमान चयन वर्ष 2023-24 (1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक) के लिए अनुमन्य होगा तथा किसी कार्मिक को शिथिलीकरण का लाभ तभी अनुमन्य होगा जबकि उससे वरिष्ठ पात्र समस्त कार्मिकों की पदोन्नति हो गयी हो, ताकि कैडर मैनेजमेंट में कोई विसंगति उत्पन्न न हो और शिथिलीकरण के माध्यम से किसी कार्मिक को ऐसी पदोन्नति अनुमन्य नहीं होगी जिससे वह अपने वरिष्ठ पात्र कार्मिक से उच्च पद धारित कर लें।
कर्मचारी संगठनों ने सीएम का आभार जताया
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रान्तीय प्रवक्ता आर पी जोशी ने बताया कि परिषद की कार्मिक हितों हेतु बुहप्रतीक्षित मांग शिथिलीकरण हेतु आज नियमावली मे संशोधन शासन के कार्मिक विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं परिषद के प्रदेश महासचिव शक्तिप्रसाद भट्ट ने मुख्यमंत्री एवं शासन के अधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया है ।
परिषद के प्रान्तीय प्रवक्ता आर पी जोशी द्वारा बताया गया कि शिथिलीकरण के शासनादेश हेतु राज्य कर्मचारी परिषद उत्तराखण्ड संयुक्त कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के साथ लगातार संघर्षरत था एवं मुख्यमंत्री से लेकर शासन के शीर्ष अधिकारियों से कई दौर की वार्ता भी हुई ,जिसके उपरांत माननीय मुख्य मंत्री के आश्वासन के अनुसार पिछली कैबिनेट की बैठक में शिथिलीकरण का प्रस्ताव पास हो गया था ।
तत्पश्चात नियमावली मे संसोधन हेतु प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे द्वारा पुनः सचिव कार्मिक शैलेश बगोली से मुलाकात की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज शिथिलीकरण का शासनादेश जारी कर दिया गया है । जोशी द्वारा बताया गया कि शिथिलीकरण के शासनादेश का लाभ प्रदेश के हजारों कार्मिकों को मिलेगा एवं उनकी जल्द पदोन्नति होगी । जोशी द्वारा उम्मीद लगाई गई कि जल्द ही सरकार 4% महंगाई भत्ते की बढोत्तरी एवं 10,16,26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान अनुमन्य किए जाने का शासनादेश भी जारी करेगी ।
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